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Haryana Deen Dayal (DAYALU II) Yojna Online Form

Short Description : Haryana Dayalu II Sarkari Yojana  Online Form : हरियाणा सरकार (Haryana Parivar Suraksha Nyas) द्वारा राज्य के नागरिकों के हित में ‘दयालु-II योजना’ की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत यदि राज्य के किसी भी नागरिक की आवारा या बेसहारा पशुओं (जैसे कुत्ता, सांड, गाय आदि) के हमले में मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो उसे आयु वर्ग के अनुसार ₹1 लाख से ₹5 लाख तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। Sarkari Yojana। इच्छुक एवं प्रभावित नागरिक इस योजना से जुडी पूरी जानकारी जैसे पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आयु सीमा, मिलने वाली राशि का विवरण और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया StateJobResult.com पर प्राप्त कर सकते हैं।

Form ModeState / GovtBenefitsScheme Type
OnlineHaryanaRs. 1-5 LakhsSarkari Yojna

Dept. Haryana Parivar Suraksha Nyas

Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana

Haryana Dayalu II Scheme Short Details
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Important Dates

Application Fee

  • Start Date : 01/04/2023
  • Yojna Status : Active / Ongoing
  • Last Date : Always Open
  • Apply Within : 3 Months of Death / Disability / Injury
  • All Categories : ₹ 0/- (Free)
  • Application Mode : Online
  • लाभार्थी अपना फॉर्म नज़दीकी CSC या अंत्योदय केंद्र पर जाकर भरवा सकता है।

Haryana Dayalu II Yojana 2026 : Eligibility & Conditions

  • आवेदक या पीड़ित परिवार हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • परिवार पहचान पत्र (PPP) में वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख 80 हजार से कम होनी चाहिए।
  • यह योजना मुख्य रूप से आवारा / बेसहारा पशुओं (जैसे कुत्ता, सांड, गाय आदि) के हमले से लगी चोट, मृत्यु या 70% दिव्यांगता पर लागू होती है।

Haryana Dayalu II Yojana 2026 : Financial Benefits

मृत्यु या 70% से अधिक विकलांगता होने पर 
12 वर्ष तक1 लाख रुपये
12 से 18 वर्ष तक2 लाख रुपये
18 से 25 वर्ष तक3 लाख रुपये
25 से 45 वर्ष तक5 लाख रुपये
45 वर्ष से अधिक3 लाख रुपये
कुत्ते के काटने पर विशेष मुआवजा
दांत के निशान10 हज़ार रूपये
गहरा घाव20 हज़ार प्रति (0.2 Cm पर)
चोटिल होने पर विशेष मुआवजा
अन्य चोटें10 हज़ार रूपये

Haryana DAYALU II Yojna : Required Documents

  • परिवार पहचान पत्र (PPP)
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक (Aadhaar Linked)
  • मोबाइल नंबर
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मृत्यु / दिव्यांगता / चोटिल  होने का प्रूफ
  • FIR / DDR दस्तावेज़
  • मेडिकल रिपोर्ट और एविडेंस दस्तावेज़ आदि

Haryana DAYALU II Yojna : Payment Related Information

मृत्यु के केस में
  • परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर :
    • सहायता सबसे पहले परिवार के मुखिया को मिलेगी, यदि उसकी उम्र 60 वर्ष से कम है।
    • यदि HOF 60+ है, तो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य (60 से कम उम्र वाला) पात्र होगा।
    • अगर कोई सदस्य 60 से कम नहीं है, तो 60+ में सबसे नज़दीकी बड़ा सदस्य पात्र होगा।
  • यदि परिवार का मुखिया (HOF) ही मृत है :
    • सहायता परिवार के सबसे बड़े सदस्य (60 वर्ष से कम) को दी जाएगी।
    • अगर कोई सदस्य 60 से कम नहीं है, तो 60+ में सबसे नज़दीकी बड़ा सदस्य पात्र होगा।
  • यदि परिवार में कोई भी सदस्य जीवित नहीं है :
    • ऐसी स्थिति में कोई सहायता नहीं दी जाएगी
  • यदि सभी जीवित सदस्य 18 वर्ष से कम उम्र के हैं :
    • सहायता तभी मिलेगी जब कोई सदस्य 18 वर्ष से ऊपर हो जाएगा
दिव्यांगता  / चोटिल के केस में 
  • परिवार के किसी सदस्य की दिव्यांगता / चोटिल होने पर :
    • सहायता उसी Divyang / चोटिल (पीड़ित) के अपने बैंक खाते में दी जाएगी।
  • यदि पीड़ित 18 वर्ष से कम है :
    • सहायता परिवार के सबसे बड़े सदस्य (60 वर्ष से कम) को दी जाएगी।
  • यदि पीड़ित 18 वर्ष से कम और परिवार में कोई भी सदस्य जीवित नहीं है :
    • सहायता तभी मिलेगी जब वह पीड़ित 18 वर्ष से ऊपर हो जाएगा

How to Apply for Haryana Dayalu II Yojana

  • Step 1 : पीड़ित परिवार के सदस्य किसी भी नजदीकी अंत्योदय केंद्र (Antyodaya Kendra) या सीएससी (CSC) सेंटर पर जा सकते हैं या सरल हरियाणा पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।
  • Step 2 : अपने साथ सभी जरूरी दस्तावेज जैसे- परिवार पहचान पत्र (Family ID), अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस FIR की कॉपी, मृत्यु / दिव्यांगता प्रमाण पत्र और बैंक खाते की जानकारी जरूर रखें।
  • Step 3 : सीएससी ऑपरेटर या अधिकृत अधिकारी ‘Dayalu-II Scheme’ के तहत पोर्टल पर ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भरेंगे।
  • Step 4 : परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करें और मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी (OTP) के माध्यम से जानकारी सत्यापित (Verify) करें।
  • Step 5 : सभी दस्तावेजों को पोर्टल पर स्कैन करके अपलोड करवाएं और आवेदन को फाइनल सबमिट करें।
  • Step 6 : आवेदन सबमिट होने के बाद क्लेम की रसीद (Print Out) प्राप्त करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

Important Links

(Interested Applicants Must Read the Full Notification Before Apply Online.)
Apply OnlineClick Here
Track Claim StatusClick Here
Official WebsiteClick Here
Gazzete NotificationClick Here
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Frequently Asked Questions (FAQ)

Q1. Haryana Dayalu II Yojana (दयालु-2 योजना) क्या है?
Ans. यह हरियाणा सरकार (HPSN) द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसमें राज्य के नागरिकों को आवारा पशुओं (कुत्ता, सांड आदि) के हमले के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है।

Q2. दयालु II योजना के तहत कितनी सहायता राशि दी जाती है?
Ans. इस योजना के तहत पीड़ित की आयु के अनुसार ₹1 लाख से लेकर ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता सीधे पीड़ित परिवार के बैंक खाते में दी जाती है।

Q3. इस योजना के लिए कौन पात्र (Eligible) है?
Ans. हरियाणा के सभी स्थायी निवासी जिनके पास वैध परिवार पहचान पत्र (Family ID) है और जो बेसहारा पशुओं के हमले का शिकार हुए हैं, वे इस योजना के तहत कवर किए जाते हैं।

Q4. क्या इसके लिए कोई आवेदन शुल्क है?
Ans. नहीं, हरियाणा दयालु II योजना के तहत ऑनलाइन क्लेम करने के लिए कोई भी सरकारी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है।

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DAYALU II
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