Q1. Haryana Dayalu II Yojana (दयालु-2 योजना) क्या है?
Ans. यह हरियाणा सरकार (HPSN) द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसमें राज्य के नागरिकों को आवारा पशुओं (कुत्ता, सांड आदि) के हमले के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है।Q2. दयालु II योजना के तहत कितनी सहायता राशि दी जाती है?
Ans. इस योजना के तहत पीड़ित की आयु के अनुसार ₹1 लाख से लेकर ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता सीधे पीड़ित परिवार के बैंक खाते में दी जाती है। Q3. इस योजना के लिए कौन पात्र (Eligible) है?
Ans. हरियाणा के सभी स्थायी निवासी जिनके पास वैध परिवार पहचान पत्र (Family ID) है और जो बेसहारा पशुओं के हमले का शिकार हुए हैं, वे इस योजना के तहत कवर किए जाते हैं। Q4. क्या इसके लिए कोई आवेदन शुल्क है?
Ans. नहीं, हरियाणा दयालु II योजना के तहत ऑनलाइन क्लेम करने के लिए कोई भी सरकारी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है। |