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Haryana Deen Dayal (DAYALU) Yojna Online Form

Short Details : हरियाणा दयालु योजना 2026 ऑनलाइन आवेदन : हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के गरीब परिवारों के लिए दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु योजना) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में ₹1.80 लाख से कम है, उनमे किसी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर आयु वर्ग के अनुसार ₹1 लाख से ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकारी योजना। इच्छुक एवं पात्र नागरिक इस योजना से जुडी पूरी जानकारी जैसे पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आयु सीमा, मिलने वाली राशि का विवरण और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया StateJobResult.com पर प्राप्त कर सकते हैं।

Form ModeState / GovtBenefitsYojna Type
OnlineHaryanaRs. 1-5 LakhsSarkari Yojna

Dept. Haryana Parivar Suraksha Nyas

Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojna

Haryana Dayalu Scheme Short Details
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Important Dates

Application Fees

  • Start Date : 01/04/2023
  • Yojna Status : Active / Ongoing
  • Last Date : Always Open
  • Apply Within : 3 Months of Death / Disability
  • All Categories : ₹ 0/- (Free)
  • Application Mode : Online
  • लाभार्थी अपना फॉर्म नज़दीकी CSC या अंत्योदय केंद्र पर जाकर भरवा सकता है।

Haryana DAYALU Scheme : Eligibility & Conditions

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • परिवार पहचान पत्र (PPP) में वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख 80 हजार से कम होनी चाहिए।
  • मृत्यु की स्थिति में : मृतक की आयु 6 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • दिव्यांगता की स्थिति में : कम से कम 70% या उससे अधिक दिव्यांगता होने पर लाभ मिलेगा।

Haryana DAYALU Yojna : Required Documents

  • परिवार पहचान पत्र (PPP)
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक (Aadhaar Linked)
  • मोबाइल नंबर
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मृत्यु / दिव्यांगता प्रमाण पत्र

Haryana DAYALU Sarkari Yojna : Financial Benefits

Age CategoryCompensation Amount
6 वर्ष से 12 वर्ष तक1 लाख रुपये
12 वर्ष से 18 वर्ष तक2 लाख रुपये
18 वर्ष से 25 वर्ष तक3 लाख रुपये
25 वर्ष से 45 वर्ष तक5 लाख रुपये
45 वर्ष से 60 वर्ष तक3 लाख रुपये

Haryana DAYALU Yojna : Payment Related Information

मृत्यु के केस में
  • परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर :
    • सहायता सबसे पहले परिवार के मुखिया को मिलेगी, यदि उसकी उम्र 60 वर्ष से कम है।
    • यदि HOF 60+ है, तो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य (60 से कम उम्र वाला) पात्र होगा।
    • अगर कोई सदस्य 60 से कम नहीं है, तो 60+ में सबसे नज़दीकी बड़ा सदस्य पात्र होगा।
  • यदि परिवार का मुखिया (HOF) ही मृत है :
    • सहायता परिवार के सबसे बड़े सदस्य (60 वर्ष से कम) को दी जाएगी।
    • अगर कोई सदस्य 60 से कम नहीं है, तो 60+ में सबसे नज़दीकी बड़ा सदस्य पात्र होगा।
  • यदि परिवार में कोई भी सदस्य जीवित नहीं है :
    • ऐसी स्थिति में कोई सहायता नहीं दी जाएगी
  • यदि सभी जीवित सदस्य 18 वर्ष से कम उम्र के हैं :
    • सहायता तभी मिलेगी जब कोई सदस्य 18 वर्ष से ऊपर हो जाएगा
दिव्यांगता के केस में 
  • परिवार के किसी सदस्य की दिव्यांगता होने पर :
    • सहायता उसी Divyang (पीड़ित) के अपने बैंक खाते में दी जाएगी।
  • यदि पीड़ित 18 वर्ष से कम है :
    • सहायता परिवार के सबसे बड़े सदस्य (60 वर्ष से कम) को दी जाएगी।
  • यदि पीड़ित 18 वर्ष से कम और परिवार में कोई भी सदस्य जीवित नहीं है :
    • सहायता तभी मिलेगी जब वह पीड़ित 18 वर्ष से ऊपर हो जाएगा

How to Apply for Haryana DAYALU Yojna

  • Step 1 : किसी भी नजदीकी सीएससी (CSC) सेंटर या सरल / अंत्योदय केंद्र पर जाएं।
  • Step 2 : अपने साथ परिवार पहचान पत्र (Family ID) और अन्य दस्तावेज लेकर जाएं। मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र और दिव्यांगता की स्थिति में मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 70% या अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
  • Step 3 : सीएससी ऑपरेटर दयालु योजना (चिरायु पोर्टल) के माध्यम से ‘Apply for Scheme’ पर क्लिक करेंगे।
  • Step 4 : परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करें और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी (OTP) से सत्यापित करें।
  • Step 5 : आवश्यक दस्तावेज अपलोड करवाएं और दावे (Claim) का विवरण सही-सही भरवाएं।
  • Step 6 : आवेदन सबमिट होने के बाद प्रिंट आउट निकालकर भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें।

Important Links

(Interested Applicants Must Read the Full Notification Before Apply Online.)
Apply OnlineClick Here
Track Claim StatusClick Here
Official WebsiteClick Here
Gazzete NotificationClick Here
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Frequently Asked Questions (FAQs)

1. हरियाणा दयालु योजना क्या है? यह हरियाणा सरकार की एक कल्याणकारी योजना है जिसके तहत 1.80 लाख रुपये से कम आय वाले अंत्योदय परिवारों में किसी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है।

2. इस योजना के तहत कितनी सहायता राशि मिलती है? मृतक या दिव्यांग सदस्य की आयु के अनुसार ₹1 लाख से लेकर ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता सीधे परिवार के बैंक खाते में दी जाती है।

3. योजना का लाभ लेने के लिए क्लेम करने की समय सीमा क्या है? परिवार में किसी की मृत्यु या दिव्यांगता होने के 3 महीने (90 दिन) के भीतर पोर्टल पर ऑनलाइन क्लेम आवेदन करना अनिवार्य है।

4. आवेदन के लिए मुख्य दस्तावेज क्या हैं? आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP), मृत्यु प्रमाण पत्र या 70% से अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, और बैंक खाते की जानकारी होना आवश्यक है।

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