| Form Mode | State / Govt | Benefits | Yojna Type |
| Online | Haryana | Rs. 1-5 Lakhs | Sarkari Yojna |
Dept. Haryana Parivar Suraksha NyasDeen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha YojnaHaryana Dayalu Scheme Short DetailsWWW.STATEJOBRESULT.COM |
Important Dates | Application Fees |
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Haryana DAYALU Scheme : Eligibility & Conditions |
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Haryana DAYALU Yojna : Required Documents |
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Haryana DAYALU Sarkari Yojna : Financial Benefits | |
| Age Category | Compensation Amount |
| 6 वर्ष से 12 वर्ष तक | 1 लाख रुपये |
| 12 वर्ष से 18 वर्ष तक | 2 लाख रुपये |
| 18 वर्ष से 25 वर्ष तक | 3 लाख रुपये |
| 25 वर्ष से 45 वर्ष तक | 5 लाख रुपये |
| 45 वर्ष से 60 वर्ष तक | 3 लाख रुपये |
Haryana DAYALU Yojna : Payment Related Information |
| मृत्यु के केस में |
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| दिव्यांगता के केस में |
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How to Apply for Haryana DAYALU Yojna | ||
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Frequently Asked Questions (FAQs) | ||
| 1. हरियाणा दयालु योजना क्या है? यह हरियाणा सरकार की एक कल्याणकारी योजना है जिसके तहत 1.80 लाख रुपये से कम आय वाले अंत्योदय परिवारों में किसी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। 2. इस योजना के तहत कितनी सहायता राशि मिलती है? मृतक या दिव्यांग सदस्य की आयु के अनुसार ₹1 लाख से लेकर ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता सीधे परिवार के बैंक खाते में दी जाती है। 3. योजना का लाभ लेने के लिए क्लेम करने की समय सीमा क्या है? परिवार में किसी की मृत्यु या दिव्यांगता होने के 3 महीने (90 दिन) के भीतर पोर्टल पर ऑनलाइन क्लेम आवेदन करना अनिवार्य है। 4. आवेदन के लिए मुख्य दस्तावेज क्या हैं? आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP), मृत्यु प्रमाण पत्र या 70% से अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, और बैंक खाते की जानकारी होना आवश्यक है। |

